Rajasthan CHO Recruitment 2020: राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग को सीएचओ भर्ती कट-ऑफ जारी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय द्वारा सोमवार, 22 फरवरी 2021 को हुई सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए कि 7 दिन में भर्ती की कटऑफ जारी की जाए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने यह निर्देश याचिकाकर्ता धर्मेंद्र और अन्य तथा शिवप्रकाश और अन्य के उस मामले का निपटारा क्रेट हुए दिए जिसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2020 का कट ऑफ जारी करने की मांग की गई थी। इस मामले कि सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दिनेश मेहता ने एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित कर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को श्रेणीवार कट ऑफ जारी करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग द्वारा संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन 31 अगस्त 2020 को जारी किया था। चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। लिखित परीक्षा के परिणामों की घोषणा 16 जनवरी 2021 को की जा चुकी है। इसके बाद सफल घोषित उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लिए 1 से 3 फरवरी 2021 तक बुलाया गया था।
इस भर्ती में साक्षात्कार के बाद रिक्तियों की संख्या के दो गुना उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया गया था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को पता नहीं चल सका कि कितने अंक वाले उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने सीएचओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करते समय और नहीं बाद में परीक्षा का कट ऑफ़ मार्क्स जारी किया। इससे अभ्यार्थियों को यह पता नहीं चल सका कि कितने अंक वाले कैंडिडेट्स का चयन हुआ है, और क्या दूसरे उम्मीदवारों के मार्क्स अंतिम रूप से चयन होने वाले अभ्यर्थी से कम हैं? इसी को लेकर कुछ उम्मीदवारों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।