समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले के ताजपुर थानाक्षेत्र की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर हफ्ते भर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश -6 सह विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट, समस्तीपुर की अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
इस मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश -6 सह विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट, समस्तीपुर की अदालत कन्हैया कुमार को धारा 376(डी0) भा0द0वि0 के तहत 20 वर्ष की सजा एवं 20,000/- रुपये जुर्माना, जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 महीना का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश कोर्ट ने दिया।
इसके अलावा धारा 363 भाद0वि0 के तहत दोषी पते हुए 7 वर्ष की सजा एवं 7,000/- रुपये जुर्माना, जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 महीना का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।
वहीं धारा 366(ए0) भा0द0वि0 के तहत 10 वर्ष की सजा एवं 10,000/- रुपये जुर्माना एवं जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 महीना का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि वर्ष 2019 में कन्हैया कुमार दीपक ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर ताजपुर की एक लड़की का अपहरण कर विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव में ले जाकर उसके साथ हफ्ते भर बलात्कार किया था। घटना के समय लड़की की उम्र 16 वर्ष थी। जिसमें ताजपुर थाना काण्ड संख्या 56/2019 दर्ज किया गया था।